हरियाणा

गुरुग्राम में DC दफ्तर के PIO भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से RTI Act.मे नहीं दे रहे सूचना

सत्य ख़बर,गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज :

देश में आरटीआई एक्ट 2005 को लागू हुई करीब 18 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन गुरुग्राम के उपायुक्त कार्यालय में बैठे जन सूचना अधिकारी उक्त एक्ट की जमकर अवहेलना कर रहे हैं। जिससे आम नागरिकों को जनहित व प्रदेश सरकार हित में सूचना के लिए दर-दर की ठोकने खानी पड़ रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के उपायुक्त कार्यालय में आम नागरिकों ने जनहित में प्रदेश सरकार हित में आरटीआई एक्ट के तहत कई दरखास्त लगाई हुई है। जिनको दिए हुए निर्धारित समय अवधि 30 दिन भी बीत जाने के बाद भी नागरिकों को सूचना नहीं मिल पा रही हैं। जिसपर उक्त एक्ट के तहत प्रथम अपील भी उपायुक्त कार्यालय में दाखिल की हुई है। जिनको भी दायर किए हुए 30 दिनों से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। कार्यालय में पहुंचे लोगों में इस बार की चर्चा थी कि भ्रष्टाचार उजागर होने की वजह से सरकारी दफ्तरो में बैठे जन सूचना अधिकारी सूचना देने में लेट लतीफी कर रहे हैं। वहीं कई आवेदकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जन सूचना अधिकारी प्रथम अपील के आदेश होने के बाद भी सूचना व सत्यापित प्रति जनहित सरकार हित में उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। जिससे जहां उक्त एक्ट की जमकर अवहेलना की जा रही है, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। लोगों का कहना था कि जन सूचना अधिकारी प्रथम अपील व आरटीआई आवेदन को ही फाइलों में दबाकर बैठे रहते हैं। जिससे आवेदकों को दर-दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

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